लखनऊ (नेटवर्क 10 संवाददाता ) : गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार लखनऊ मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है कि राजधानी के लाइसेंसधारक दो से अधिक हथियार नहीं रख सकेंगे. ये फैसला बेवजह अस्त्र प्रदर्शनों पर लगाम लगाने के लिहाज से अहम साबित होगा. अगर किसी भी लाइसेंसधारक के पास पहले से तीन शस्त्र लाइसेंस हैं तो संबंधित लाइसेंसधारक को किसी भी एक शस्त्र को किसी भी शस्त्र लाइसेंसधारक, आर्म्स डीलर या थाना (मालखाना) में जमा कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त/ सरेंडर करना होगा.
शस्त्र लाइसेंसधारकों को लाइसेंस रिन्यूवल कराते समय हलफनामा देकर यह बताना होगा कि उसके पास दो से ज्यादा शस्त्र नहीं हैं. आधिकारिक तौर पर लाइसेंस जमा न करने पर तीसरा लाइसेंस निरस्त माना जाएगा. शस्त्र लाइसेंस के रिन्यूवल के समय को भी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है.
