देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय आवास सिमिति के अध्यक्ष प्रदीप पपने एवं व्यवस्थापक सतीश शर्मा के खिलाफ पटेलनगर पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं अध्यक्ष प्रदीप पपने के दो साथियों के खिलाफ भी जबरन ज़मीन पर कब्जा करने जैसी संगीन धाराओ में पटेलनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी यादराम ने अपर जिलाधिकारी को एक पार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि 21 मई 2018 को कारगी ग्रांट में उत्तराखंड सचिवालय आवास सिमिति ने एक प्लाट रकबा 101 मीटर जमीन की रजिस्ट्री वादी यादराम को की गई। जिसका सौदा 9 लाख 62 हजार में तय किया और चेक के माध्यम से प्लाट की रकम दे दी गई इसके बाद अध्यक्ष प्रदीप पपने व व्यवस्थापक सतीश शर्मा ने मेरे प्लाट को बिना मेरी मर्जी के किसी अन्य को बेच दिया।
अपर जिलाधिकारी ने आरोप की जांच सही पाए जाने पर थाना पटेलनगर पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए। वहीं इसी प्लाटिंग में साथ कार्य कर रहे दो अन्य के खिलाफ भी रही है। पटेल नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बड़ा भाउ वाला निवासी अरुण कुमार ने अनुसूचित जाति आयोग में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसकी भूमि खाता संख्या 815 खसरा 269 में वसीम जैदी एवं उसका भाई नईम जैदी अन्य साथियों के बल पर मेरी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया।आयोग ने थाना पटेल नगर पुलिस को जांच के लिए आदेशित किया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर वसीम जैदी व उसके भाई नईम जैदी के खिलाफ जबरन भूमि कब्जाने, एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
कारगी ग्रांट में प्रदीप पपने, सतीश शर्मा, वसीम जैदी और नईम जैदी ने सचिवालय आवासीय समिति बनाकर एक अवैध प्लाटिंग की थी जिसमें कारगी के कब्रिस्तान के रास्ते को जबरन प्लाटिंग में इस्तेमाल के लिए पपने व वसीम जैदी ने पुरजोर लगाया। एमडीडीए ने जांच के बाद निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है।