नई दिल्ली (नेटवर्क 10 संवाददाता ): उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की तरफ से प्रश्नपत्र को यूजीसी पैनल को न भेजने के डबल बेंच फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर याचिका दाखिल की गई थी. सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र से लेकर परीक्षा के टॉपर पर तक सवाल खड़े हुए थे. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की याचिकाओं पर दखल देने से इनकार कर दिया था.
ये है पूरा मामला
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार की तरफ से 8 मई 2020 को घोषित परीक्षा परिणाम पर सवालिया निशान लगाते हुए कुछ प्रश्नों और उत्तर कुंजी पर भ्रम की स्थिति पाते हुए, पूरी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए प्रश्नपत्र को जांचने के लिए यूजीसी पैनल को भेजने के लिए कहा था. इस फैसले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट के फैसले को याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.