देहरादून: एसआईटी ने अंकिता मर्डर केस में साक्ष्यों और महत्वपूर्ण गवाहों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ दो नई धाराएं बढ़ाई हैं। एसआईटी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अंकिता मर्डर केस में साक्ष्यों और महत्वपूर्ण गवाहों के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354(क) और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इससे मामले के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पुलकित आर्य अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनाया गया है।
एसआइटी ने आरोपित पुलकित आर्य और उसके साथियों पर दर्ज मुकदमे में यौन उत्पीड़न और देह व्यापार कराने की धाराएं बढ़ा दी है। इस संबंध में पुलकित आर्य के रिसोर्ट में मिले साक्ष्य को विधि प्रयोगशाला भेज दिए हैं।चीला बैराज से युवती का शव एसआइटी ने बरामद किया था। इसके अलावा आरोपितों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के बाद मुकदमे से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। इसी आधार पर एसआइटी ने शनिवार को उक्त मुकदमे में दो और महत्वपूर्ण धाराएं बढ़ा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश गैरोला ने इसकी पुष्टि की है।