देहरादून (नेटवर्क 10 संवाददाता)। शिक्षक की हत्या की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी सिपाही (निलंबित) को अपर जिला जज चतुर्थ चंद्रमणि राय की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर अलग-अलग धाराओं में 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जेके जोशी ने बताया कि घटना 15 जून 2018 को रायपुर क्षेत्र में हुई थी। उस दिन देर रात पुलिस को रिंग रोड कृषि भवन के पास एक कार में व्यक्ति का शव मिला था। शव की पहचान शिक्षक किशोर चौहान निवासी रायपुर के रूप में हुई। किशोर चौहान राजकीय इंटर कॉलेज सजवाण काडा, देवप्रयाग में कला पढ़ाते थे।
शुरूआत में माना जा रहा था कि अत्यधिक शराब पीने के कारण शिक्षक की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनकी हत्या गला घोंटकर की गई है। ऐसे में पुलिस ने जांच की तो आराघर के पास सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि उनकी कार में कोई और भी बैठा हुआ है। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही घटना का खुलासा कर दिया। हत्या के आरोप में 17 जून को पुलिस ने किशोर चौहान की पत्नी स्नेहलता और उसके प्रेमी हरिद्वार में तैनात सिपाही अमित पार्ले को गिरफ्तार कर लिया। महिला अपने पति से इतनी नफरत करती थी कि घटना के बाद उसने अपनी जेठानी को फोन कर कहा कि उसने एक राक्षस को मरवा दिया है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपितों को 31 अगस्त को दोषी माना था।