सिद्धबली स्टोन क्रशर को हाईकोर्ट ने दिया बंद रखने का आदेश

कोटद्वार: सिद्धबली स्टोन क्रशर को उच्च न्यायालय नैनीताल से बड़ा झटका झटका लगा है. न्यायालय ने स्टोन क्रशर मालिक की दलील को नहीं सुनते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही यथास्थिति रखने के आदेश जारी करते हुए स्टोन क्रशर को फिलहाल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह कहा है कि स्टोन क्रशर को इस स्टेज पर खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती. हाईकोर्ट ने कहा कि स्टोन क्रशर के अधिवक्ता ने जो याचिका फाइल की है वह नहीं सुनी जाएगी. जब केस की मेन हियरिंग होगी उस समय देखा जाएगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *