कोटद्वार: सिद्धबली स्टोन क्रशर को उच्च न्यायालय नैनीताल से बड़ा झटका झटका लगा है. न्यायालय ने स्टोन क्रशर मालिक की दलील को नहीं सुनते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही यथास्थिति रखने के आदेश जारी करते हुए स्टोन क्रशर को फिलहाल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं.
बता दें कि 1 साल पहले पूर्व दलीपपुर के सिगड्डी निवासी देवेंद्र सिंह अधिकारी ने हाईकोर्ट नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पूर्व में स्टोन क्रशर को बंद करने के आदेश दिए थे. उसके बाद राज्य सरकार को स्टोन क्रशर से संबंधित फाइल को न्यायालय में पेश करने को कहा था. राज्य सरकार और स्टोन क्रशर के अधिवक्ता अपना पक्ष सही तरीके से न्यायालय के समक्ष नहीं रख सके. जिसे देखते हुए हाईकोर्ट नैनीताल ने मंगलवार को इस केस को यहीं समाप्त कर स्टोन क्रशर पर यथास्थिति रखने के आदेश जारी किये हैं.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह कहा है कि स्टोन क्रशर को इस स्टेज पर खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती. हाईकोर्ट ने कहा कि स्टोन क्रशर के अधिवक्ता ने जो याचिका फाइल की है वह नहीं सुनी जाएगी. जब केस की मेन हियरिंग होगी उस समय देखा जाएगा.