धुमाकोट में बिना लाइसेंस के मटन शॉप चलाने पर लगा 1 लाख 10 हजार का जुर्माना

धुमाकोट तहसील (Pauri Dhumakot Tehsil) क्षेत्र के अंतर्गत बिना लाइसेंस अवैध रूप से मटन शॉप चलाना महंगा पड़ गया. अवैध रूप से मटन शॉप चलाने के मामले में न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी व अपर जिलाधिकारी ने 1 लाख 10 हजार का अर्थदंड लगाया है. इस मामले में फूड सेफ्टी ऑफिस ने छह महीने पहले कार्रवाई की थी.

उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के मटन शॉप चलाने के मामले में फूड सेफ्टी एक्ट का उल्लंघन पाया गया. साथ ही इस प्रकार के अवैध गतिविधियों से प्रशासन को राजस्व का नुकसान होता है. जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी व अपर जिलाधिकारी ईला गिरी की अदालत ने एक्ट का उल्लंघन पाया. उन्होंने नियम के विरूद्व मटन, चिकन तथा मछली बेचने पर संबंधित विक्रेता पर एक लाख दस हजार का अर्थदंड लगाया है.

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