नैनीताल (नेटवर्क 10 संवाददाता)। नैनीताल हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने सीबीआई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद डीपी यादव (former MP DP Yadav) की रिहाई के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद डीपी यादव समेत तीन अन्य को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में देहरादून की सीबीआई कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
बुधवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में पूर्व सांसद डीपी यादव की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने डीपी यादव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहींं पाते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। डीपी यादव अभी अतंरिम जमानत पर भी हैं। कोर्ट ने इस हत्याकांड के अन्य आरोपियों की अपीलों पर फैसला सुरक्षित रखा है।
13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक रहे महेंद्र भाटी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।