उत्तराखंड सरकार की नई गाईडलाइन, विवाह समारोह के लिए लिमिट तय

देहरादून: उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोनावायरसके प्रकोप को कम करने के लिए सरकार की कोशिसें जारी हैं। समय-समय पर गाईडलाइन जारी की जा रही हैं। आज फिर नए आदेश जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक सामाजिक आयोजनों और विवाह में केवल 50 व्यक्तियों की अनुमति दी जाएगी।
राज्य के सभी जिला अधिकारी अपने स्तर पर जनपदों पर कर्फ्यू लगाने अथवा कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत कर दिए गए हैं। लेकिन आवश्यक सेवाएं, भारवाहन और निर्माण कार्य और औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी।
स्वयं के द्वारा जिन लोगों ने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है उनकी रिपोर्ट आने तक वह स्वयं को आइसोलेट करेंगे तथा कोविड-19 के नियमों का पूर्ण का पालन करेंगे।

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