शराब के शौकीनों खुश हो जाओ, खुलने वाले हैं ठेके, शर्तों के साथ केंद्र ने दी मंजूरी

नई दिल्ली (नेटवर्क 10 संवाददाता)। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को और अधिक फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। लेकिन इस बार कई तरह की छूट भी दी गई है। सरकार ने ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के साथ ही रेड जोन में भी शराब बिक्री की अनुमति दे दी है। केवल कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

गृहमंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री ग्रीन, ऑरेन्ज और रेड जोन में स्थित उन सभी दुकानों में हो सकती है जो किसी मॉल या बाजार में नहीं हैं। शराब की दुकानों में ग्राहकों को सोशल डिस्टेंशिंग का भी पालन करना होगा। लोगों को कम से कम दो गज की दूरी रखनी होगी। दुकान में एक बार में 5 से अधिक ग्राहक नहीं हो सकते हैं।

यह छूट 4 मई से प्रभावी होगी। लॉकडाउन का तीसरा फेज 4 मई से ही शुरू होने जा रहा है, जो 17 मई तक चलेगा। देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मई को लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही देशभर में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।

बता दें कि पहली बार 24 मार्च को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। जिसके बाद फिर 14 अप्रैल से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हुआ था। अब तीसरे चरण में चार मई से दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हुआ है। देश में रेड ही नहीं बल्कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में भी कई गतिविधियों को पहले की तरह बंद रखा गया है। मसलन, स्कूल, कॉलेज, माल, जिम, सैलून, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थान हर जोन में बंद रहेंगे।

इसी तरह हवाई परिवहन, मेट्रो सेवा और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय परिवहन सेवा भी बंद रहेगी। खास बात है कि दस वर्ष से कम उम्र के और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के भी बाहर निकलने पर रोक है। ये लोग इलाज आदि कार्य से ही बाहर निकल सकते हैं। इसके साथ ही शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक अनावश्यक सेवाओं के लिए कोई मूवमेंट करने पर रोक रहेगी

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