हरिद्वार में जज के फर्जी हस्ताक्षर से बनाया वारंट, खुला मामला

हरिद्वार। अपर जिला जज (पंचम) हरिद्वार के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर का इस्तेमाल कर एक आरोपित का गिरफ्तारी वारंट बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फर्जी वारंट का पता तब चला, जब ज्वालापुर कोतवाली का पैरोकार वारंट के साथ पुलिस की रिपोर्ट लेकर कोर्ट पहुंचा। फर्जी वारंट का पता चलने पर कार्यालय में हड़कंप मच गया। कोर्ट लिपिक की ओर से सिडकुल थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस छानबीन में जुट गई है।

ज्वालापुर कोतवाली का कोर्ट पैरोकार कुलदीप सिंह रोजाना की तरह कोतवाली से वारंट, समन, तामीली रिपोर्ट आदि लेकर एडीजे पंचम कोर्ट पहुंचा। कुलदीप ने पुलिस रिपोर्ट के साथ अभियुक्त देवेंद्र जैन के नाम का एक वारंट कार्यालय में लाकर दिया है। जिस पर एडीजे पंचम रितेश श्रीवास्तव के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। कार्यालय की फर्जी मुहर भी लगाई थी, जबकि न्यायालय से ऐसा कोई वारंट जारी ही नहीं किया गया था। इससे हड़कंप मच गया।

पूरा मामला एडीजे पंचम रितेश श्रीवास्तव की जानकारी में आने पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। तब लिपिक शेर बहादुर ने सिडकुल थाने में तहरीर देकर बताया कि कोर्ट कार्यालय से यह वारंट या लिफाफा जारी नहीं किया है। वारंट पर फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी मुहर का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिडकुल थानाध्यक्ष लखपत बुटोला ने बताया कि लिपिक की तहरीर पर फर्जी वारंट बनाने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

प्लॉट बेचने के नाम पर 4.40 लाख रुपये हड़पने के आरोप

हरिद्वार में प्लॉट बेचने के नाम पर 4.40 लाख रुपये हड़पने के आरोप में पुलिस ने कनखल के एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर ने उसे जमालपुर कलां में प्लाट दिखाकर रुपये हड़प लिए। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेलवे कॉलोनी निवासी रंजीत कुमार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उन्हें एक प्लॉट खरीदना था। इस सिलसिले में कनखल निवासी प्रॉपर्टी डीलर प्रद्युम्न अग्रवाल से उनका संपर्क हुआ।

आरोप है कि प्रद्युम्न अग्रवाल ने जमालपुर कलां में उन्हें प्लॉट दिखाया और रजिस्ट्री का झांसा देकर धोखाधड़ी से 4.40 लाख रुपये हड़प लिए। बाद में रजिस्ट्री नहीं की और न रकम वापस लौटाई। तब पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। कनखल थाने के प्रभारी थानाध्यक्ष चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

 

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