देहरादून: उत्तराखंड सरकार कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए लगाए गए कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान राशन के सस्ते गल्ले की दुकानों के संचालन के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य की सभी सस्ते गल्ले की दुकानें 14 मई से 18 मई तक सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक खुली रहेंगी वहीं अन्य राशन की दुकान है कल यानी 14 मई को 12 बजे तक खोली जायेंगी।