उत्तराखंड सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, लगाई ये पाबंदियां, पढ़िए…

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों से सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। कोरोना की रफ्तार कई गुना तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ने कोरोना रोकथाम को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पाबंदिया बढ़ाते हुए कोरोना की नई गाइड लाइन जारी की है।

उत्तराखंड में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमी क्रोन को लेकर नए दिशा निर्देश-

  • उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगा।
  • सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान यानी बाजार 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक खुल सकेंगे।
  • राज्य के सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर , ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, में सभी गतिविधियों में कोविड-19 टोकोल के मुताबिक 50% क्षमता तक खुलेंगे।
  • उत्तराखंड में खेल संस्थान स्टेडियम और खेल के मैदान में खिलाड़ियों का प्रशिक्षण 50% क्षमता के साथ खोलें जाएंगे।
  • शादी और शव यात्रा में 50% क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
  • राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन 16 जनवरी बंद रहेंगे।
  • होटल रेस्टोरेंट भोजनालय और ढाबों में केवल 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।
  • होटल में स्थित कांफ्रेंस हॉल स्पा और जिम भी 50% खोलने की अनुमति।
  • मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक समारोह की गतिविधियां।
  • स्विमिंग,पूल वॉटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।
  • जो गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों में प्रतिबंध है उन गतिविधियों के संचालन में अनुमति नहीं होगी।
  • स्कूल राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र क्लास 24:0 तक सभी शैक्षिक संस्थान 16 जनवरी तक रहेंगे केवल ऑनलाइन क्लास से ही चल सक है।
  • भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
  • बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले व्यक्ति जिनके पास कोविड- वैक्सीनेशन दोनों दोस्त का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की RTPCR कोविड-19 रिपोर्ट के साथ ही उत्तराखंड में आने की अनुमति होगी।

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