नई दिल्ली (नेटवर्क 10 संवाददाता)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5 और अनलॉक -1 की गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। अब लॉकडाउन सिर्फ उन इलाकों में रहेगा जो कंटेनमेंट जोन हैं। गृह मंत्रालय ने 30 जून तक के नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइन्स के के मुताबिक अब लॉकडाउन को धीरे धीरे पूरी तरह हटा लिया जाएगा। इसके लिए तीन चरण रखे गए हैं।
पहला चरण- पहला चरण आठ जून से शुरू होगा। इसमें धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल को खुल जाएंगे।
दूसरा चरण- दूसरे चरण में स्कूल, कालेज, कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे। ये चरण जुलाई से शुरू होगा।
तीसरा चरण- तीसरे चरण में मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल समेत अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को खोला जाएगा। इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है।
1 जून से दफ्तर पूरी तरह खोल दिए जाएंगे
अनलॉक-एक में एक जून से सभी दफ्तरों को पूरी तरह खोलने की इजाजत दे दी गई है। दफ्तर में सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखना होगा। साथ ही सैनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही गाइडलाइंस में दफ्तरों में कर्मचारियों को आरोग्यसेतु के इस्तेमाल की सलाह दी गई है।
कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेगा पूर्ण लॉकडाउन
गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि पूरे देश को अनलॉक करने की शुरुआत के बावजूद कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन और भी सख्ती से लागू किया जाएगा। वहां किसी के भी आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा राज्य सरकारों व स्थानीय प्रशासन को कंटेनमेंट एरिया के बाहर बफर जोन तय करने की सलाह दी गई है, ताकि कोरोना वायरस के बाहर फैलने की स्थिति में वहीं रोका जा सके।
तीन चरणों में खुलेगा ताला
अनलॉक-एक का पहला चरण आठ जून से शुरू होगा। इस चरण में धार्मिक स्थलों के साथ-साथ सभी मॉल, होटल, रेस्टोरेंट व इससे जुड़ी अन्य सेवाएं शुरू हो जाएगी। मॉल के बाहर सभी तरह की दुकाने एक जून से ही खुल जाएंगी। दूसरे चरण में स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग व अन्य शैक्षिक संस्थाओं को खोला जाएगा। ये काम जुलाई में होगा। इससे पहले राज्य सरकारों को शैक्षिक संस्थाओं के साथ-साथ अभिभावकों व अन्य पक्षकारों से सलाह-मशविरा करने को कहा गया है। तीसरे चरण में मेट्रो, अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं, जिम, स्वीमिंग पुल, सिनेमा हॉल, थियेटर और बार खोला जाएगा। लेकिन यह सब कब खुलेगा, यह तय नहीं है।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
अनलॉक-एक में भी पूरे देश में लॉकडाउन वाले प्रतिबंध जारी रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक रैली व प्रदर्शन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। पहले की तरह शादी में 50 और मरने पर 20 लोगों के एकत्रित होने की इजाजत ही मिलेगी। रात नौ बजे से पांच बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 साल के कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने पर पहले की तरह प्रतिबंध तो नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें घर में रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही पान, बीड़ी, गुटका, तंबाकू, सिगरेट के उपभोग पर पूरे देश में प्रतिबंध जारी रहेगा। दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना पूरे देश में अनिवार्य रहेगा।