कोटद्वार: नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने नगर निगम की नजूल भूमि और बदरीनाथ मार्ग से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. नगर निगम, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में बदरीनाथ मार्ग पर अतिक्रमण को चिन्हित कर लाल निशान लगाए हैं. प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच हुआ है. चिन्हित अतिक्रमण को जल्द ही हटाया जाएगा.
हाईकोर्ट नैनीताल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने 18 नवंबर को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया था. स्थानीय प्रशासन ने वर्ष 2017 में गोखले मार्ग पर 72 अतिक्रमण को चिन्हित किया था. वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग पर वर्ष 2018 में 137 अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था. तब स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए थे. बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया.
सहायक नगर आयुक्त अंकिता जोशी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों पर 2 माह के अंदर अतिक्रमण हटाया जाना है. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है. बदरीनाथ मार्ग पर 137 अतिक्रमणकारियों की लिस्ट है. 28 अतिक्रमण को दोबारा से चिन्हित कर लिया गया है. अभी और अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाया जाना है.