श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया है. हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि जिस जगह ईदगाह मस्जिद है वहीं श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था.
याचिका में मांग की गई है कि यह जगह हिंदुओं को मिले. केस के निपटारे तक जन्माष्टमी, हफ्ते में 1 दिन मस्जिद के अंदर हिंदुओं को पूजा की इजाज़त मिले. याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांग की गई है कि वह उपासना अधिनियम, 1991 की धारा 2, 3, 4 को असंवैधानिक करार दें.
याचिका में कहा गया है कि जन्मस्थान पर पूजा से वंचित किया जाना संविधान में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है. बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की एक याचिका मथुरा की अदालत में लंबित है और याचिका पर पक्षकारों को नोटिस जारी किया जा चुका है.