नई दिल्ली (नेटवर्क 10 संवाददाता ) : प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों के भीतर उनके घर भेजा जाए. बता दें कि शीर्ष अदालत ने प्रवासियों की समस्याओं से मुकदमे पर स्वत: संज्ञान लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि सभी प्रवासी श्रमिकों को पंजीकरण के माध्यम से पहचाना जाना चाहिए.
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पलायन के दौरान मजदूरों के खिलाफ दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन के सभी मामले वापस लिए जाएं. वैसे सभी मजदूर, जो घर जाना चाहते हैं, सभी के रजिस्ट्रेशन का आदेश दिया गया है. उन्हें 15 दिनों में घर भेजने का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकारें अतिरिक्त ट्रेनों की मांग करती हैं, तो उसे पूरा किया जाए.
कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रोजगार को लेकर भी महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि इन मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार योजनाएं बनाए और इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मजदूरों तक पहुंचायी जाए. आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः ही संज्ञान लिया था.