आयुष्मान भारत योजना लागू ना करने पर चार राज्यों को SC का नोटिस

नई दिल्ली। आयुष्मान भारत योजना लागू ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्यों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया है, जिससे राज्य के लोगों का नुकसान हो रह है। उन्हें योजना के तहत मिलने वाला लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इन राज्यों को इस संबंध में कोर्ट आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनते हुए चारों राज्यों से इस पर अपना पक्ष अदालत के सामने रखने को कहा है।

आयुष्मान भारत योजना, केंद्र सरकार की योजना है। आयुष्मान भारत योजना एक स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों खासकर बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। सरकार आयुष्मान भारत के जरिए देश के 10.74 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस कवर देती है।

आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को आरम्भ किया था। ये योजना दो तरह से काम करती है- एक आयुष्मान भारत योजना जिसमें सरकार 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों के लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को कवर कर रही है। यह हर परिवार के लिए, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए के लिए माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर अस्पताल में देखभाल के लिए कवर प्रदान करती है। दूसरा- कल्याण केंद्र, इसके तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को भी शामिल किया गया है। जैसे- गर्भावस्था देखभाल और मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, बाल स्वास्थ्य, संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, मानसिक बीमारी का प्रबंधन, बुजुर्ग के लिए आपातकालीन चिकित्सा।

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