देहरादून (नेटवर्क 10 संवाददाता)। उत्तराखंड शासन ने सीधी भर्ती के रोस्टर में दोबारा बदलाव किया है। इस बार सीधी भर्ती का पहला पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। रोस्टर चार्ट में आरक्षण के हिसाब से अन्य श्रेणियों के पद तय किए गए हैं। इसमें पहला और छठा पद अनुसूचित जाति, सातवां पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 10वां पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 24वां पद अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया है।
इस बार तय किए गए आरक्षण रोस्टर में क्षैतिज आरक्षण के हिसाब से उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। शासन ने सभी विभागीय प्रमुखों को नया रोस्टर भेज दिया है और इसके आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
देश में तय किए गए आरक्षण के मुताबिक अनुसूचित जाति के 19 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
इधर नया आरक्षण रोस्टर जारी से जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन भड़क गई है और उसने इसके खिलाफ आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है।
वर्तमान में सरकारी सेवाओं में ये है आरक्षण की व्यवस्था
-अनुसूचित जाति- 19 प्रतिशत
-अन्य पिछड़ा वर्ग-14 प्रतिशत
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 10 प्रतिशत
-अनुसूचित जनजाति-04 प्रतिशत