उत्तराखंड: लौटने वाले प्रवासियों को लेकर हाइकोर्ट का सरकार को आदेश

देहरादून (नेटवर्क 10 संवाददाता)। नैनीताल हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो प्रदेश के बाहर से लौटने वाले प्रवासियों की बॉर्डर पर ही थर्मल और रैपिड टेस्टिंग करे।

इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बनाये गए रिलीफ कैम्पों में व्यवस्थाओं की जांच करने और कोर्ट को इसकी रिपोर्ट देने के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किये हैं।

कुछ दिन पहले कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि प्रदेश में बाहर के हज़ारों मज़दूर हैं और लाखों प्रवासी लोगों को राज्य सरकार वापस प्रदेश में लाने वाली है, इस कि क्या व्यवस्थायें हैं इस बारे में कोर्ट देखे। इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और कि गयी व्यवस्थाओं के बारे में कोर्ट को जानकारी दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *