नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड के 6 शहरों में पटाखा जलाने पर लगाया प्रतिबंध

देहरादून: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश अनुसार उत्तर प्रदेश के 13 शहरों में पटाखे जलाने पर रोक लगाने के फैसले के बाद अब उत्तराखंड के भी 6 शहरों में इसी तरह का प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि, मामले में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं, आदेश के अनुसार उत्तराखंड के 6 नगरीय क्षेत्रों में सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही बेचे जाएंगे. इसके साथ ही इन नगरीय क्षेत्रों में पटाखे जलाने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया है.

etv bharat

उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य के प्रमुख शहरों देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर और हल्द्वानी में वायु प्रदूषण के स्तर का आकलन करता है. इन शहरों में वायु प्रदूषण सबसे अधिक है, इसे देखते हुए बीते मंगलवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख सचिव वन समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इस बैठक में वायु प्रदूषण के लिहाज से गंभीर स्थिति वाले शहरों में पटाखों के जलाने पर प्रतिबंध लगाए जाने पर सहमति बनी थी.

जिसके बाद बुधवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आदेश जारी करते हुए देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर के नगरीय सीमा क्षेत्रों में केवल ग्रीन क्रैकर्स ही बेचे जाएंगे. यही नहीं, इन नगरीय सीमा क्षेत्रों में पटाखे जलाने की अवधि मात्र 2 घंटे रखी गई है. आदेश के अनुसार दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे. यही नहीं छठ पूजा पर शाम 6:00 बजे से रात 8:00 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *