नैनीताल (नेटवर्क 10 संवाददाता)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अमनमणि त्रिपाठी मामले में सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि यूपी के विधायक अमनमणि त्रिपाठी और उनके साथियों को जो स्पेशल पास अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी कराया गया था वो किन परिस्थितियों में जारी किया गया था। क्या ओमप्रकाश इस पास को जारी करने के लिए अधिकृत थे। अगर नहीं थे तो सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की।
मननीय हाईकोर्ट ने आज अमनमणि त्रिपाठी को जारी किए गए पास के मामले में सुनवाई की। दरअसल जब ये पास जारी हुआ था तब प्रदेश में लॉकडाउन के मद्देनजर विशेष गाइडलाइन्स जारी की गई थीं। आरोप है कि अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने नियम कायदों को ताक पर रखकर अमनमणि त्रिपाठी और उनके साथियों को बद्रीनाथ यात्रा के लिए पास जारी किया था। ये स्पेशल पास था। कोर्ट ने देहरादून, पौड़ी और चमोली के जिलाधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है।
आपको बता दें कि ये मामला दो मई का है। अनममणि त्रिपाठी अपने 10 साथियों के साथ तीन इनोवा कारों में सवार होकर बद्रीनाथ यात्रा के लिए निकले थे। उनको इस बिना पर पास दिया गया था कि वे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पित्र पूजन के लिए बद्रीनाथ जा रहे हैं। बाद में उनको कर्णप्रयाग में पुलिस ने रोक लिया था और नियमों का हवाला देकर वापस भेज दिया था।
इसके बाद मुनि की रेती पुलिस ने अमनमणि त्रिपाठी और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। निजी मुचलके पर उन्हें यहां से छोड़ दिया गया था। बाद में इन सभी लोगों को यूपी में प्रवेश करते ही नजीबाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया।
ये मामला प्रदेश में खूब चर्चा में रहा। इस मामले को सबसे पहले नेटवर्क 10 टीवी ने उठाया था। आज भी हाईकोर्ट से संबंधित नोटिस की खबर सबसे पहले नेटवर्क 10 टीवी ही अपने पाठकों तक पहुंचा रहा है। कोर्ट ने अमनमणि त्रिपाठी और उनके साथ उस वक्त मौजूद सभी साथियों को भी नोटिस जारी किया है।