नैनीताल (नेटवर्क 10 संवाददाता) : उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्यमंत्री की तर्ज पर कार्यालय, एस्कॉर्ट समेत विभिन्न सुविधाएं देने का मामला नैनीताल हाई कोर्ट पहुंचा है. मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर 3 सप्ताह के भीतर निर्णय लें.
आपको बता दें कि उधम सिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि 1978 से 2014 तक अलग-अलग शासनादेश के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया और सभी सुविधाएं देने का प्रावधान है. मगर, सरकार की तरफ से अब तक जिला पंचायत अध्यक्षों को सुविधा नहीं दी जा रही है. इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को अपना प्रत्यावेदन राज्य सरकार को देने के आदेश दिए हैं.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष मांग की है कि उनको राज्यमंत्री की तर्ज पर कार्यालय, पुलिस एस्कॉर्ट समेत वो सभी सुविधाएं दी जाएं, जो दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री की दी जाती है. वहीं, मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर विचार कर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं.