हाईकोर्ट का आदेश, एक दिन में कुंभ में 50 हजार कोविड टेस्ट हों

नैनीताल (नेटवर्क 10 संवाददाता)। हरिद्वार में महाकुंभ एक अप्रैल यानि गुरुवार से शुरू हो रहा है। इस बीच हाईकोर्ट ने पहले सख्ती दी है कि कुंभ में कोविड के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए और कुंभ में एंट्री करने वाले व्यक्तियों की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट ली जाए। अब बुधवार को हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि कुंभ में रोजाना 50 हजार टेस्ट किए जाएं।

इसके साथ ही कोर्ट ने मेला पार्किंग और गंगा घाटों के पास मोबाइल चिकित्सा वाहन तैनात करने का आदेश भी दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि कुंभ मेला के दौरान एसओपी का सख्ती से पालन किया जाए। कहा है कि मेला क्षेत्र में क्वालिफाइड चिकित्सकों की तैनाती हो।

कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई है, उनके लिए भी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। कुंभ क्षेत्र में भी वैक्सीनेशन किए जाए। गंगा घाटों और कुंभ मेला क्षेत्र में जल पुलिस की तैनाती करें। केंद्र की एसओपी का सख्ती से पालन करें। इस संबंध में कोर्ट ने 13 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी है।

कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि श्रद्धालु बिना कोविड निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट के जिले की सीमा में दाखिल नहीं हो पाएंगे। बुधवार-गुरुवार की मध्यरात्रि से महाकुंभ के आधिकारिक रूप से शुरू होने के साथ कोविड एसओपी लागू हो जाएगी। इस दौरान राज्यसीमा और मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की रैंडम कोविड जांच भी होगी।

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