हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा से हटाई सीमित श्रद्धालुओं की संख्या की पाबंदी

नैनीताल (नेटवर्क 10 संवाददाता)। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा (Chardham Yatra) को लेकर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने चार धाम में प्रतिबंध के साथ यात्रियों की निर्धारित से अधिक को जाने व दर्शन करने पर लगी रोक को हटा दी है। दरअसल आज हाईकोर्ट में चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लेकर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। अब असीमित संख्या में तीार्थयात्री चारधाम यात्रा कर सकेंगे। हाइकोर्ट में आज चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने चारधाम में तीर्थयात्रियों  की संख्या को लेकर फैसला सुनाया। बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने केदारनाथ धाम के लिए प्रतिदिन 800, बदरीनाथ धाम के लिए 1000, गंगोत्री के लिए 600, यमुनोत्री के लिए 400 श्रद्धालुओं की ही अनुमति दी थी।

यात्रा समाप्त होने में बचा 40 दिन का समय
सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने कोर्ट में कहा था कि चारधाम यात्रा समाप्त होने में 40 दिन से कम का समय बचा है। इसलिए जितने भी श्रद्धालु वहां आ रहे हैं, उन्हें दर्शन करने की अनुमति दी जाए। जो श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वे नहीं आ रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों के सामने रोजी-रोजी का संकट खड़ा हो गया है। सरकार की ओर से कहा गया था कि कोर्ट के पूर्व के दिशा निर्देशों का हर संभव पालन किया जा रहा।

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