नैनीताल: हाईकोर्ट ने उत्तराखंड तकनीकी विश्विद्यालय की रजिस्ट्रार अनीता रावत को बड़ा झटका दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने तकनीकी विवि के रजिस्ट्रार के रूप में अनीता रावत की नियुक्ति आदेश को स्थगित करने के साथ ही रजिस्ट्रार के तौर पर काम करने पर ही रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद उनका हटना तय हो गया है।
देहरादून निवासी अधिवक्ता दिवाकर चमोली ने याचिका दायर कर इस नियुक्ति को चुनौती दी थी। याचिका में कहा कि तकनीकी विवि के रेगुलेशन व योग्यता को दरकिनार कर ऋषिकेश में जंतु विज्ञान प्रवक्ता अनिता को रजिस्ट्रार बना दिया गया। जबकि कुलपति प्रो एनके चौधरी ने धारा-39 के तहत राज्यपाल को भेजी रिपोर्ट में कहा था कि विवि रेगुलेशन के अनुसार रजिस्ट्रार का बीटेक पास होना जरूरी है, मगर अनिता यह योग्यता पूरी नहीं करती। इसी साल मार्च में कुलाधिपति ने अनिता को एक माह के भीतर हटाने के आदेश जारी किए मगर तकनीकी शिक्षा के प्रमुख सचिव द्वारा मुख्यमंत्री की निहित भावना का हवाला देते हुए उन्हें बरकरार रखा।