उत्तराखंड विधानसभा चुनाव रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कहा- अधिसूचना हो चुकी है जारी, इसलिए टाल नहीं सकते चुनाव

नैनीताल: हाईकोर्ट में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव व रैलियों को स्थगित किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार चौहान और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में हुई।

चुनाव आयोग और भारत सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा। दोनों ने कहा कि आयोग ने इस सम्बंध में 8 जनवरी को एक गाइड लाइन जारी की है। इस पर कोर्ट ने आयोग से कहा कि महामारी को देखते हुए स्वयं संज्ञान लें। कोरोना के केसों को देखते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सीनियर सिटीजन को बूस्टर डोज उनके घरों में ही लगाई जाएं। जो लोग बूस्टर डोज लगाने के लिए सेंटर जा सकते हैं, उन्हें सेंटर में लगाई जाएं। जिला निगरानी कमेटियों की रिपोर्ट के बारे में सरकार की तरफ से मुख्य स्थायी अधिवक्ता चन्द्र शेखर रावत ने कहा कि उनके पास 13 में से 9 जिला निगरानी कमेटियों की रिपोर्ट आ गयी है। रिपोर्ट का निरीक्षण करना अभी बाकी है। इस पर कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इसका निरीक्षण कर इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश करें।

आपको बता दें कि चुनाव आयोग की गाइड लाइन में कहा गया है कि 15 जनवरी तक चुनाव रैलियां बन्द कर रखी जाएं। उम्मीदवारों का नामांकन ऑनलाइन होगा, नॉमिनेशन फीस ऑनलाइन जमा होगी। शपथपत्र व अन्य पेपर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दायर होंगे। अनावश्यक वाहनों के लिए भी गाइड लाइन जारी की है। 15 जनवरी तक आयोग ने स्टार प्रचारकों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं।

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