लॉकडाउन-4 की ये हैं गाइडलाइन्स…बहुत सख्त हैं नियम

नई दिल्ली (नेटवर्क 10 संवाददाता)। कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। चौथे चरण में इस बार केंद्र सरकार ने 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है। वहीं कई राज्यों में पहले से ही लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया जा चुका है। गृह मंत्रालय की ओर से एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में एक आम आदमी को आज से शुरू होने वाले लॉकडाउन के कारण क्या ध्यान रखना चाहिए। साथ ही गाइडलाइन में साफ बताया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आपको सजा भी हो सकती है।

कार्यस्थल के लिए अतिरिक्त निर्देश

-जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम की आदत को सुनिश्चित करें

-थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजर की उपलब्धता को सभी प्रवेश और निकास द्वारों और कॉमन एरिया में सुनिश्चित करें

-पूरे कार्यस्थल को सैनिटाइज करते रहें, सार्वजनिक सुविधाओं और सभी स्थल जो मानव संपर्क में आते हैं जैसे दरवाजे के हैंडल आदि को सैनिटाइज करें

-कार्यस्थल पर प्रभारी व्यक्ति शारीरिक दूरी का पालन कराएं, श्रमिकों के मध्य पर्याप्त दूरी बने रहे, दो शिफ्ट के मध्य और लंच ब्रेक के दौरान स्टाफ के मध्य दूरी रहे

कोविड-19 के लिए देशव्यापी दिशानिर्देश

-सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर चेहरे को मास्क से ढकना अनिवार्य

-सार्वजनिक स्थानों और परिवहन के दौरान शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा

-शराब, पान, गुटखा, तंबाकू के सार्वजनिक स्थानों पर उपभोग की अनुमति नहीं

-अंतिम संस्कार में शारीरिक दूरी का पालन करना होगा और अधिकतम 20 लोग जा सकेंगे

-दुकानों पर 6 फीट की दूरी रखनी होगी और 5 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए

-सार्वजनिक और कार्यस्थल पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय, जो कानून के अनुरूप और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

-शादी संबंधी समारोह में शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा और अधिकतम 50 से अधिक मेहमान नहीं हो सकेंगे

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