- घर पर पीने-पिलाने के लिए ले सकेंगे लाइसेंस
- 12 हजार रुपये होगी लाइसेंस की फीस
- एक लाइसेंस पर रखी जा सकती है 50 लीटर शराब
देहरादून: उत्तराखंड में अब घर पर ही अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, अतिथियों और मित्रों के लिए निजी बार का लाइसेंस दिया जा सकेगा। राज्य सरकार ने घर में मिनी बार लाइसेंस नीति को मंजूरी दे दी है।
उत्तराखंड में कुछ शर्तों के साथ इच्छुक लोगों को होम बार लाइसेंस मिलेगा। उत्तराखंड में पहला घरेलू बार लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस बार की शराब नीति में नई व्यवस्था की गई है। घर के लिए बार लाइसेंस लेने के लिए आपको 12 हजार रुपये लाइसेंस फीस देनी होगी। इसके अलावा हर साल लाइसेंस का रिनोवेशन कराना होगा। राज्य सरकार ने ‘होम मिनी बार लाइसेंस नीति’ को मंजूरी दे दी है। जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने मीडिया को बताया कि अभी तक एक लाइसेंस के लिए आवेदन आया था। इसे जारी कर दिया गया है।
लाइसेंस लेने के नियम
आप एक लाइसेंस पर 50 लीटर शराब रखी जा सकती है। इससे राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा, साथ ही शराब के शौकीनों को बार खोलने का अधिकार मिल जाएगा। नई आबकारी नीति 2023-24 कुछ समय पहले ही लागू हो चुकी है, लेकिन घर में बार खोलने का पहला लाइसेंस अब जारी हुआ है। घर में बार खोलने के लिए आबकारी नीति में दी गई औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। इन्हें पूरा करने के बाद आबकारी विभाग निजी उपयोग के लिए बार का लाइसेंस जारी करेगा। बार का लाइसेंस लेने वाले को हर साल 12 हजार रुपये बतौर फीस जमा करने होंगे। लाइसेंस लेने वाला शख्स एक निश्चित मात्रा में शराब अपने घर में रख सकता है। लाइसेंस लेने वाले को इस बात का शपथ पत्र भी देना होगा कि बार परिसर में 21 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।