हल्द्वानी: खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पिछले साल मानकों के अनुरूप दुकानों का संचालन न होने पर कार्रवाई की गई थी. इस दौरान विभाग ने दुकानों में साफ सफाई व्यवस्था, लाइसेंस मानकों के अनुरूप सामान बिक्री न होने पर जुर्माना लगाया. अपर जिला अधिकारी ने 10 दुकानों के खिलाफ 2.40 लाख का जुर्माने की कार्रवाई की. साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने जल्द जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं.
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने बताया कि वित्तीय वर्ष में मिठाई, मीट, मुर्गे, मछली सहित कई दुकानों और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की थी. जिसके तहत राज्य लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद अपर जिला अधिकारी की कमेटी द्वारा 10 दुकानों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है. इसमें मीट मछली और राशन की दुकानों में अनियमितताएं पाए जाने पर उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है.
इसके अलावा एक हॉस्टल में गंदगी पाए जाने पर भी जुर्माने की कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने बताया कि आगे भी विभाग द्वारा खाद सुरक्षा के नियमों के तहत खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.