दून, हरिद्वार, नैनीताल में स्कूल बंद करने का आदेश जारी

देहरादून:सरकार ने दून, हरिद्वार, नैनीताल में 30 अप्रैल तक स्कूल बंद करने का विधिवत आदेश जारी कर दिया। शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षीसुंदरम ने मंगलवार शाम इसके आदेश किए। बोर्डिंग स्कूलों में इस अवधि में अवकाश रहेगा। देहरादून में कालसी और चकराता को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों के स्कूल बंद रहेंगे। हरिद्वार जिले के सभी स्कूल इस बंदी के दायरे में हैं। नैनीताल में हल्द्वानी नगर निगम और नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र के स्कूलों में भी 30 अप्रैल तक छुट्टी रहेगी। बाकी प्रदेश में स्कूल खुलेंगे, लेकिन उन्हें कोविड 19 प्रोटोकाल के तहत लागू एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा।

शिक्षा सचिव ने बताया कि इन चिह्नित क्षेत्रों में आने वाले सभी सरकारी, अशासकीय, प्राइवेट डे-बोर्डिंग स्कूलों में पांचवी से ऊपर की छठी, सातवीं, आठवीं, नवी और 11 वीं कक्षा में अवकाश रहेगा। केवल 10 और 12 वीं की बोर्ड इम्तहान वाली कक्षाएं ही चल सकेंगी। पहली से पांचवी तक की कक्षाएं मार्च 2020 से लगातार बंद हैं। मालूम हो कि स्कूलों में अवकाश का निर्णय कैबिनेट ने नौ अप्रैल को किया था। लेकिन कैबिनेट से समय पर निर्देश पत्र न मिलने के कारण विधिवत आदेश जारी नहीं हो पाया। महानिदेशक के औपचारिक निर्देश के आधार पर सरकारी स्कूलों ने अवकाश शुरू शुरू कर दिया था,लेकिन प्राइवेट स्कूल उलझन में थे।

बोर्ड कक्षाओं के संचालन में मानक भी सख्त
10 और 12 वीं की बोर्ड कक्षाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार की एसओपी का पालन करना होगा। शिक्षा सचिव के अनुसार कोविड 19 प्रोटोकाल के तहत मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन आदि के लिए पूर्व में सरकार ने विस्तृत एसओपी जारी की है। इन स्कूलों को इस एसओपी के सभी मानकों का पालन करना होगा।

30 अप्रैल तक बंद किए स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। राज्य के बाकी क्षेत्रों में 15 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरू हो जाएगा। पांचवी कक्षा से ऊपर की सभी कक्षाएं खुल जाएंगी। प्राथमिक कक्षाओं पर अगला निर्णय होने तक ऑनलाइन मोड में ही पढृाई जारी रहेगी।
आर. मीनाक्षीसुंदरम, शिक्षा सचिव

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