देहरादून: सीएम धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक आज सम्पन्न हुई। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। सरकार के शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया की आज 29 मामले कैबिनेट में आए जिनपर चर्चा हुई 3 मामले स्थगित किए गए। 2 प्रकरणों पर मुख्यमंत्री के विवेक पर फैसले छोड़े गए। ये रहे बड़े फैसले-
- बैठक में कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे सरकार पर 1800 करोड़ का सालाना व्यय भार बढ़ेगा। वहीं, कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश में तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा।
- 7 इंजीनियरिंग संस्थानो में विश्व बैंक से स्पोंसर्ड शिक्षक काम कर रहे थे ऐसे अध्यापको की सैलरी राज्य सरकार देगी, क्योंकि अब प्रोजेक्ट खत्म हो गया है।
- विधानसभा के सत्र के सत्रावसान की घोषणा का निर्णय लिया गया।
- एविएशन टर्बाइन फ्यूल को लेकर कर की दर को 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया पहले 20 प्रतिशत था।
- पेट्रोल पम्पों को खोलने के मानकों में ढील दी गई है।
- लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट नाम के युवक को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था , न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा ताकि मनीष भी समायोजित हो सके।
- नगला नगर पंचायत बनी नगर पालिका।
- श्रीनगर नगर पालिका बनी नगर निगम।
- लोहाघाट को नगर पालिका बनाने का फैसला हुआ।
- तपोवन पर्यटन स्थल को लेकर बड़ा फैसला बनाया गया नगर पंचायत।
- स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गो में किया गया विभाजित पहले 10 कैटेगिरी थी इन्ही पांच मनको में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
- प्राधिकरण में वन टाइम सेटेलमेंट योजना एक बार फिर 2000 22 मार्च तक बढ़ा दी गई है।
- विभिन्न पट्टों को लेकर अब पट्टा आवंटन शुरू होगा इसके अलावा पुराने पट्टों को फ्री होल्ड करने का भी फैसला सरकार ने लिया है।
- उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के संपत्तियों के विक्रय पर रोक लगा दी गई थी उसके रोक को हटाने का सरकार ने निर्णय लिया गया।
- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को लेकर टैक्स के स्लैब को लेकर उपसमिति बनाई गई थी ऐसे में मंत्रिमंडल ने एक बार फिर मामले को उप समिति को भेज दिया।
- कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए पदों को पद्दोन्नति के आधार पर भरने का लिया फैसला।
- मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए दरोगा के पदों के लिए अब ये फैसला हुआ है कि अब रैंकर्स परीक्षा नहीं होगी, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत प्रमोशन से भरे जाएंगे ऐसे में पिछले दिनों हुई परीक्षा के परिणाम को जारी करने के लिए नियमो को शिथिल कर दिया है।
- वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अवैध खनन करने वालों या फिर जिन पर भी पेनल्टी लगी है उसमें 2 गुणा की दर से इसको सेटल किया जा सकेगा 2 माह के अंदर इसपर फैसला लेना होगा।
- राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति होती है उनके नियमो में संशोधन किया गया है।