नई दिल्ली: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें आईपीसी की धारा 120-B (आपराधिक साजिश), 477 -A (धोखाधड़ी करने का इरादा) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 के तहत गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया की यह गिरफ्तारी सबूतों को नष्ट करने के आरोप में हुई है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को निर्दोष बताया है। सिसोदिया को (आज) सोमवार को दोपहर में अदालत में पेश किया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के अधिकारियों ने आबकारी नीति के विभिन्न पहलुओं, दिनेश अरोड़ा और अन्य आरोपियों के साथ उनके कथित संबंधों और कई फोन से संदेशों के आदान-प्रदान के विवरण सहित अन्य मुद्दों पर मंत्री से पूछताछ की। सीबीआई जांचकर्ता सिसोदिया के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार किया गया।