गैर जरूरी PIL पर दिल्ली हाई कोर्ट नाराज, याचिकाकर्ता अपना सोर्स ऑफ इनकम बताये

गैर जरूरी जनहित याचिका दाखिल करने वाले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोरोना काल में विधवा पेंशन रोके जाने के मुद्दे पर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने यह याचिका दायर की थी. उस शख्स पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई. कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका दायर करना आजकल धंधा बन गया है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से उसकी सोर्स ऑफ इनकम बताने को कहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका दायर करना आज धंधा बन गया है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि वह याचिका के लिए पैसा नहीं लेते.

तब हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, ‘आप अपनी जीविका कैसे कमाते हैं? आप सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं तो बताए कितने लोगों का आपने अभी तक भला किया?

कोर्ट ने पूछा कि पिछले 3 साल में कितनी जनहित याचिका दायर कीं? कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हलफनामा दायर कर अपने बैंक खाते का ब्यौरा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब कोर्ट को पता चला कि इस व्यक्ति ने एक नहीं, बल्कि कई गैर जरूरी जनहित याचिकाएं दायर की हैं.

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