हाईकोर्ट से मिली कांग्रेस नेता हरक सिंह को राहत, ED के संपत्ति कुर्की आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

देहरादून. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अनंतिम कुर्की आदेश पर लगाते हुए कांग्रेस नेता हरक सिंह को राहत दी है। ED के संपत्ति कुर्की आदेश पर ये रोक लगाई गई है। साथ ही ईडी व अन्य पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 14 मई को होगी।

ED का आरोप है कि हरक सिंह की पत्नी दीप्ति रावत ने साजिशन जमीन खरीदी है। देहरादून में मामूली कीमत पर ये जमीन खरीदने का आरोप है. पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की 101 बीघा जमीन की कीमत 70 करोड़ से बताई जा रही है।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने कहा कि इस मामले में पीएमएलए की धारा 5 (1) बी का अनुपालन नहीं किया गया। कोर्ट ने ईडी के कुर्की के आदेश पर रोक लगाते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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