देहरादून: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति एसएलएसएमसी के अध्यक्ष/मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में भारत सरकार से वर्ष 2015 से 2019 तक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में स्वीकृत 17,227 लाभार्थियों में से अपात्र पाए गए 4,175 लाभार्थियों के नाम हटाने का अनुमोदन किया गया.
मुख्य सचिव द्वारा हटाए गए लाभार्थियों की सूची पर चर्चा करते हुए इनमें शामिल 36 पट्टाधारक लाभार्थियों के प्रकरणों को दोबारा रिव्यू करने के निर्देश दिए गए. जिनमें सचिव शहरी विकास द्वारा बताया गया कि इनमें शामिल लाभार्थियों में 161 नजूल भूमि, 480 आबादी क्षेत्र, 36 पट्टाधारक, 225 भूमि अनुपलब्धता, 1,295 पक्का मकान वाले और 1,932 निरस्त किए जाने वाले प्रकरण में अधिक आय, अन्य आवास योजना से लाभान्वित होने और नगरीय क्षेत्र से बाहर होने या अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि के कारण हटाए गए हैं. मुख्य सचिव ने सचिव शहरी विकास को निरस्त पट्टाधारकों को कम किराये वाले आवासीय परिसरों में भवन दिलाने की संभावना पर भी विचार करने के निर्देश दिये.
एसएलएसएमसी द्वारा 14 नगर निकायों में 211 आवासों के विस्तारीकरण के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत की जाने वाली कार्ययोजना में विभिन्न शासकीय निकायों की 14 कार्ययोजना को अनुमोदन किया गया. पूर्व में इस योजना में स्वीकृत 59 कार्ययोजना में कार्य गतिमान है. मुख्य सचिव ने चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में कम किराये वाले आवासीय परिसर निर्माण योजना के लिए मॉडल एक में शहरी विकास और मॉडल दो में आवास विभाग को नामित किया गया. वहीं, इस योजना में शासकीय विभागों से निर्माणकार्य न कराने की एसएलएसएमसी में सहमति बनी.