जम्मू-कश्मीर पटनीटॉप अवैध निर्माण मामले में 11 जगहों पर सीबीआई का छापा

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर के पटनीटॉप में अवैध निर्माण और भूमि अतिक्रमण के मामले में सीबीआई ने 11 स्थानों पर छापे मारे हैं. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. बताया जा रहा है कि सीबीआई ने मीन अतिक्रमण के मामले में पटनीटॉप विकास निगम के पूर्व सीईओ के आवासों पर छापेमारी की है. इससे पहले मामले में सीबीआई की एक विशेष टीम के 30 अधिकारियों ने स्थानीय होटल मालिकों द्वारा वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण की जांच की थी.

सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक 31 दिसंबर, 2019 को जम्मू -कश्मीर उच्च न्यालय के आदेश पर प्राथमिक जांच दर्ज की गई थी. अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायलय का यह आदेश पटनीटॉप के होटल एव रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष की एक जनहित याचिका पर पारित किया गया था.

गौरतलब है कि इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि पटनीटॉप क्षेत्र के मास्टर प्लान का खुला उल्लंघन किया गया है और 70 फीसद होटलों और रेस्तराओं का निर्मण बिना अनुमति के हुआ है

सीबीआई ने यह भी जानकारी दी कि अदालत के आदेशानुसार आठ सप्ताह में जांच पूरी करने की तय मियाद को देखते हुए जांच के लिए 30 अधिकारियों की एक विशेष टीम वहां भेजी गई है, जो अभी पटनाटॉप, उधमपुर और जम्मू में कैंप कर रही है.

बता दें कि पटनीटॉप के क्रिस्टल होटल के मालिक हरचरण सिंह ने एक जनहित याचिका दायर की थी. हरचरण सिंह ने न्यायालय से मांग की थी कि पहाड़ी रिसॉर्ट के हरित क्षेत्र में बनाए गए अवैध भवनों, होटलों और रिसॉर्ट्स को ध्वस्त किया जाए.

याचिका पर सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की बेंच ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था.

न्यायालय ने साथ ही जांच की समयसीमा आठ सप्ताह निर्धारित कर दी थी. जांच में शामिल अधिकारियों के बारे में आदेश देते हुए न्यायालय ने कहा था कि पुलिस अधीक्षक से नीचे के स्तर के अधिकारी इस जांच में शामिल नहीं होंगे.

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