देहरादून: राज्य सरकार ने अगले छह माह के लिए राज्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद अब कोई कर्मचारी संगठन हड़ताल पर जाता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है।
शुक्रवार को जारी आदेश में लिखा है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।