अपहरण कांड को अंजाम देने वाले आरोपी के खिलाफ रुद्रपुर पुलिस ने की कार्रवाई

रुद्रपुरः पिछले पांच महीने से फरार चल रहे अपहरण के आरोपी के घर थाना पुलिस ढोल नगाड़े के साथ पहुंची. इस दौरान पुलिस द्वारा आरोपी के घर 82 का नोटिस चस्पा किया गया. वहीं आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी थाना ट्रांजिट कैम्प में चोरी के मामले दर्ज हैं. बता दें कि, 11 अगस्त 2020 को ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से कार सवार बदमाश 75 हजार रुपये के लेनदेन को लेकर वेल्डर दयाकिशन का अपहरण कर फरार हो गए थे. घटना के चार घंटे बाद पुलिस ने घेराबंदी कर शरीफनगर इटव्वा बहेड़ी बरेली से मुख्य आरोपी नेपाल सिंह (निवासी- शरीफनगर इटव्वा थाना दौरनियां बरेली), धर्मपाल (निवासी- सतोईया थाना पुलभट्टा), सुनील कुमार (निवासी- ग्राम हरदासपुर कोठरी थाना अजीमनगर रामपुर) को गिरफ्तार किया था.

वहीं कुलदीप चतुर्वेदी (निवासी- कृष्णा कालोनी ट्रांजिट कैंप) और हिमांशु शर्मा (निवासी- गांधीनगर ट्रांजिट कैंप) फरार हो गए थे. फरार हिमांशु को पुलिस ने कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिया था लेकिन कुलदीप का पता नहीं चल सका. अब थाना पुलिस ने वांछित आरोपी के घर की कुर्की के लिए कोर्ट में 82 की कार्रवाई की गई. कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है. इससे पूर्व पुलिस ने आरोपी के मोहल्ले में ढोल-बाजे के साथ मुनादी की.

वहीं थाना एसआई अर्जुन गिरी गोस्वामी ने बताया कि, आरोपी बदमाश के ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज है. आरोपी अगस्त 2020 से फरार चल रहा है. कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी के घर धारा 82 के तहत कार्रवाई करते हुए मुनादी कराई गई साथ ही कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया.

क्या है धारा 82

सीआरपीसी की धारा 82 के मुताबिक, अदालत एक लिखित घोषणा कर सकती है जिसके अंतर्गत ऐसे आरोपी को एक निर्धारित जगह और एक निर्धारित समय पर पेश होना पड़ेगा. नहीं तो उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाती है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *