डिसइंफेक्टेड टनल के इस्तेमाल, उत्पादन और विज्ञापन पर लगाएं पाबंदी- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने केंद्र सरकार को डिसइंफेक्टेड सुरंगों, मनुष्यों पर स्प्रे (Spray) और उनके हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए पाराबैंगनी किरणों के इस्तेमाल, उत्पादन और विज्ञापन पर प्रतिबंध (Restriction) लगाने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने ये निर्देश एक लॉ स्टूडेंट Law Student) की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. स्टूडेंट ने याचिका (Petition) में कहा था कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए डिसिंफेक्टेड टनल के प्रयोग,स्थापना,उत्पादन या विज्ञापन पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी.

एक महीने में आदेश लागू करे केंद्र-SC

सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इन निर्देशों को लागू करने के लिए एक महीने का समय दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को इन आदेशों को लागू करने के लिए 29 दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए. लॉ स्टूडेंट ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कीटनाशक सुरंगों में इंसानों पर छिड़काव किए गए रासायन उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं.

साथ ही याचिका में यह मांग की गई थी कि कोरोना संक्रमित लोगों के घर के बाहर पोस्टर लगाने पर रोक लगाई जाए. वहीं केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि मामले में जवाबी हलफनामा जल्द दाखिल किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस शाह ने कहा कि हर चीज के लिए वह आदेश नहीं दे सकते.

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