देहरादून: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने 23 जुलाई को सितंबर महीने तक जीवित प्रमाण पत्र ट्रेजरी ऑफिस में जमा करने में राहत दी थी, जिसे अब शासन ने बढ़ाकर नवंबर महीने तक कर दिया है. यानी अब राज्य के पेंशनर्स को नवंबर महीने तक जीवित प्रमाण पत्र जमा करने में राहत मिलेगी.
मामले में अनु सचिव मोहम्मद अब्दुल्लाह अंसारी ने शासनादेश जारी किया है. प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने पेंशनरों का जीवित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में हो रही दिक्कत को देखते हुए जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने के समय को सितंबर महीने से बढ़ाकर नवंबर महीने तक किया है.
इस अवधि में यदि किसी पेंशनर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है और उसके खाते में पेंशन राशि चली जाती है, तो इसकी प्रतिपूर्ति संबंधित कोषागार के कोषाधिकारी की ओर से मृत लाभार्थी के जीवन कालीन एरियर अथवा पारिवारिक पेंशन से की जाएगी.