टिहरी में युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा

टिहरी: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने युवती को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अर्थदंड न देने पर आरोपी को 15 दिन अतिरिक्त कारवास भुगताने के आदेश दिए गए हैं.

एडीजीसी बेणीमाधव शाह ने बताया भिलंगना ब्लॉक क्षेत्र के एक गांव के युवक ने थाना घनसाली में तहरीर दी, जिसमें बताया कि उसके रिश्ते की 21 वर्षीय बहन 8 नवंबर 2017 को घर से सामान लेने के लिए बाजार गई थी. लेकिन वह घर नहीं लौटी. जिसके बाद उसने तहरीर में संदेह जताया कि गांव में लकड़ी के चिरान कार्य करने वाले जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के निवासी युवक अमरेश कुमार उनकी बहन को बहला-फुसलाकर ले गया है.

वहीं, पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी का फोन सर्विलांस पर लगाया. सर्विलांस के अनुसार आरोपी की लोकेशन होशियारपुर पंजाब में ट्रेस हुई. जिसके बाद थाना पुलिस ने होशियारपुर में दबिश देकर आरोपी और युवती को 13 नवंबर को बरामद कर लिया. मेडिकल के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया.

युवती ने न्यायालय को बताया कि अगस्त 2017 में वह घर पर अकेली थी और उसे बुखार आ रहा था, आरोपी बुखार की दवा लेकर घर आया और दवा खाते ही वह बेहाश हो गई. इस दौरान आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. होश आने पर घटना की जानकारी परिजनों को देनी चाही, तो आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. इसके साथ ही आरोपी लगातार शादी का दबाव बनाता रहा. जिसके बाद सात नवंबर को आरोपी ने उसे जबरन अपने रिश्तेदार के यहां होशियारपुर ले जाकर भी दुष्कर्म किया.

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