सिगरेट और बीड़ी के बचे हुए टुकड़ों का कैसे हो निपटारा-NGT

सिगरेट और बीड़ी के बचे हुए टुकड़ों (Cigarette Bidi Butt Disposal) को खत्म कैसे किया जाए मतलब उनसे कैसे निपटा जाए नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के लिए यह इन दिनों चर्चा का विषय है. इसपर सुनवाई करते हुए अब एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया है. अपने ऑर्डर में एनजीटी ने सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) को सिगरेट और बीड़ी के बचे हुए टुकड़ों (Cigarette Bidi Butt Disposal) का निपटान कैसे किया जाए इसको लेकर गाइडलाइंस बनाने को कहा है. CPCB को इसके लिए तीन महीने का वक्त दिया गया है.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, एनजीटी ने CPCB को यह ऑर्डर बुधवार को जारी किया. उस वक्त एनजीटी 2015 की एक याचिका को देख रही थी. डॉक्टर्स फॉर यू नाम की उस संस्था ने इसपर सवाल किए थे. याचिका को देखते हुए एनजीटी ने कहा कि सब जानते हैं कि धूम्रपान सेहत के लिए नुकसानदायक है. साथ ही साथ अब सिगरेट और बीड़ी के बचे हुए टुकड़ों का निपटान भी चिंता की बात है. आगे CPCB को तीन महीने के अंदर इसपर गाइडलाइंस बनाने को कहा गया है.

याचिका में बताया गया था कि दुनिया भर में इसे पर्यावरण के लिए खतरनाक माना गया हैक कहा गया था कि सिगरेट और बीड़ी के बचे हुए टुकड़े पानी के स्रोत, समुद्र, और समुद्री जीवन सबके लिए खतरनाक हैं.

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