स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम पर हाई कोर्ट के फैसले को आंध्र सरकार की चुनौती

अंग्रेजी माध्यम को स्कूलों में अनिवार्य करने के फैसले को पलटने के हाईकोर्ट (HC) के आदेश को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता समेत अन्य पक्षकारों से 25 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक जवाब तलब किया है.

आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगली सुनवाई में अदालत हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की गुजारिश पर विचार करेगी. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

अधिकांश माता- पिता आज शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी चाहते हैं 

आंध्र प्रदेश सरकार के वकील के वी विश्वनाथन के कहा कि अधिकांश माता पिता आज शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी (English Medium) में चाहते हैं. आंध्र प्रदेश सरकार का कदम एक आशाजनक कदम है. सरकार का फैसला एक प्रगतिशील भविष्य के लिए लिया गया फैसला है.

वकील के वी विश्वनाथन ने कहा कि शिक्षा के अधिकार एक्ट में ऐसा कुछ नहीं गया है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए.

के वी विश्वनाथन ने कहा कि हमें अपने खूबसूरत देश की विविधता की रक्षा करना है, लेकिन यह एक व्यावहारिक कदम है. अंग्रेजी के बिना हम सभी द्वीपों में फंस जाएंगे. लोग सरकारी स्कूलों से बाहर जा रहे हैं. हमने एक सर्वेक्षण किया है और पाया है कि अधिकांश माता- पिता यही चाहते थे. इन तर्कों से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया.

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