विद्यालय निर्माण में उच्चतम न्यायालय ने जारी किया यथास्थिति का आदेश

बाजपुर : लगभग 16 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालय की भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा यथास्थिति के आदेश पारित किए गए हैं। इस संबंध में वादी सतनाम सिंह रंधावा बनाम उत्तराखंड सरकार के संदर्भ में जारी आदेश की प्रति उपजिलाधिकारी बाजपुर को प्राप्त करवा दी गई है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा सीलिग में निकली भूमि में स्थापित हो रहे एकलव्य विद्यालय के संदर्भ में सतनाम सिंह आदि द्वारा उत्तराखंड सरकार के विरोध में अपील संख्या 8766-2020 दायर की गई थी, जिसमें 13 अगस्त को सुनवाई करते हुए न्यायधीश एनवी रमन, अब्दुल नजीर, सूर्यकांत की बैंच द्वारा यथास्थिति के आदेश पारित किए गए हैं। प्रभावित पक्ष के सतनाम सिंह रंधावा ने अवगत कराया कि आदेश की प्रति स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई है।

सोमवार को इस आदेश के पालन के संबंध में जानकारी ली जाएगी। बताते चलें कि भक्तेंदर सिंह के परिवार की लगभग 100 एकड़ भूमि सीलिग एक्ट में निकली थी, जिसमें बहुत से लोगों द्वारा पूर्व में ही भूमि खरीद ली गई थी जिसको लेकर विवाद चल रहा था और प्रशासन द्वारा सीलिग में निकली भूमि में से लगभग 15 एकड़ में एकलव्य विद्यालय की स्थापना करवाई जा रही है जिसमें यथास्थिति के निर्देश दिए गए हैं।

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