सितारगंज: सिडकुल की फैक्ट्रियों पर ऐसे तो आए दिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगते हैं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में अब इसका खुलासा भी हो गया है।
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट में सिडकुल की आगमिको फॉसट्स कंपनी पर बोर्ड के नियमों का पालन ना किए जाने का आरोप सही साबित हुआ है। लिहाजा पीसीबी ने कंपनी पर एक करोड़ 22 लाख 80 हजार का जुर्माना लगाया है। सितारगंज का सिडकुल इलाका एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहां वर्तमान में करीब 80 छोटी-बड़ी फैक्ट्रियों का संचालन किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश फैक्ट्रियों पर लंबे समय से पर्यावरण प्रदूषण किए जाने के आरोप लगते आए हैं। फिर चाहे वह जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण। कई बार इन कंपनियों पर लगाए गए आरोपों की जांच भी होती रही है, जिनमें से कई आरोप सही भी साबित हुए। ऐसा ही एक मामला अब संज्ञान में आया है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी नरेश गोस्वामी ने बताया कि प्रदूषण बोर्ड द्वारा संबंधित फैक्ट्री पर पीवीसी के नियमों का पालन ना करने पर जुर्माना हुआ है। बताया कि इस कंपनी के साथ ही सिडकुल स्थित करीब 20 अन्य फैक्ट्रियों के खिलाफ भी पीवीसी की मानकों का पालन ना करने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। बोर्ड द्वारा कंपनी को जारी किए गए जुर्माने के नोटिस में कंपनी को एक माह के अंदर राशि का भुगतान किया जाना है। अन्यथा ऐसा न किए जाने पर कंपनी को जुर्माना लगाए गए राशि के अलावा प्रतिदिन 20 हजार रुपये की दर से जुर्माना चुकाना पड़ेगा।