धामी कैबिनेट बैठक में हुए बड़े फैसले, 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य सत्र प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। उत्तराखंड में आबकारी नीति को कैबिनेट ने झंडी दे दी है। सीएम की घोषणा के तहत उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास कक्षा 6 से 8 तक हमारी विरासत एवं विभूतियां पढ़ाए जाने के  प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके साथ ही धामी कैबिनेट कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

सोमवार को कैबिनेट समाप्त होने के बाद सचिव गृह शैलेश बगोली ने जानकारी दी। कक्षा 10 के बाद जो छात्र तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, उन्हें कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा। चीनी मिलों के लिए अगेती 375 रुपये, सामान्य प्रजाति 365 रुपए प्रति कुंतल की गई। जबकि गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उप महानिरीक्षक, अधीक्षक कारागार की नियमावली पास की गई। वहीं भारतीय न्याय संहिता के तहत नियमालिओं को अनुमोदन किया गया।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:-

  1. शिक्षा विभाग में सीएम के निर्देश लोक संस्कृति और राज्य आंदोलन की कहानी कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाया जाएगा
  2. शिक्षा विभाग के तहत 10 क्लास के बाद पॉलिटेक्निक करने को अब प्लस 12 के सैंपल समकक्ष माना
  3. चीनी मिलो के तहत मूल्य घोषित हुआ
  4. अगेती के लिए 375 और समान्य के लिए 365 रखा गया हैं
  5. वरिष्ठ अधीक्षक कारागार की नियमावली बनाई गई
  6. कार्मिक विभाग अहकारी सेवा सिथिलिकारण का सभी कर्मचारियो को मिलेगा लाभ
  7. मुख्य व्यवस्था अधिकारी राज्य सम्पत्ति की नियमावली बनाई गई
  8. उत्तराखंड में UPS पेंशन स्कीम को मिली मंजूरी कर्मचारियों को चुनने का होगा अधिकार
  9. महिलाओ को मिलेगी लोन सब्सिडी, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
  10. मिनिस्टटियाल सेवा में 13 कनिष्ठ सहायक के पद का हुआ सृजन
  11. 240 पद स्टाम्प और निबंधक विभाग में 29 नए पद बनाये गए
  12. अपर पुलिस अधीक्षक के वेतनमान को लेकर नियमावली को मंजूरी
  13. ट्रॉउट मछली को बढ़ावा देने के लिए योजना 200 करोड़ की राशि हुई मंजूर
  14. सतर्कता विभाग में रीवालविंग फंड के उपयोग को लेकर नियमावली
  15. पराग फार्म की भूमि सिडकुल को देने को मंजूरी
  16. गौला, कोसी, दबका नदी में सुरक्षा और सीमांकन के लिए जो शुल्क दिया जाता हैं उसे सशोधित किया गया हैं
  17. आबकारी नीति की मंजूरी, उप दुकाने नहीं खोली जाने को लेकर हुआ फैसला, साथ ही उत्तराखंड के स्कूल मंदिर के आसपास निश्चित दूरी में नहीं खोली जा सकेगी दुकान।

 

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