मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने स्पा और सैलून को खोले जाने को लेकर जारी की गाइडलाइन

देहरादून (नेटवर्क 10 संवाददाता ) : प्रदेश सरकार की ओर से शहर में स्पा और सैलून को खोले जाने की अनुमति मिल चुकी है. राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत स्पा और सैलून आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करवाना होगा. वहीं, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सोमवार को सभी जिलों के डीएम को ये आदेश जारी कर दिए हैं.  मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी सैलून और स्पा संचालक को चेतावनी दी है कि अगर कोई भी संचालक गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट और महामारी रोग अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मुख्य सचिव द्वारा सैलून और स्पा के लिए जारी गाइडलाइन के नियम इस प्रकार हैं.

1- कंटेनमेंट जोन में आने वाले सैलून और स्पा कर्मियों पर अगले आदेश तक प्रतिबंध रहेगा.
2- संचालकों को अपने कर्मचारी को ट्रेनिंग देनी होगी.
3- संचालकों को दुकानों को नियमित रूप से सैनिटाइजेशन करना होगा.
4- कार्य के दौरान मास्क, डिस्पोजल क्लब्स और फेस शिल्ड पहनना जरूरी होगा.
5- प्रवेश द्वार, रिसेप्शन डेस्क और काउंटर पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा.
6- तौलिए का उपयोग कीटाणुहरित के बिना नहीं किया जा सकेगा.
7- सैलून के अंदर अनावश्यक सामग्री और सर्विस मेन्यू हटाने होंगे.
8- चेयर, टेबल और बेंच पर प्रत्येक व्यक्ति के इस्तेमाल के बाद सैनिटाइज करना जरूरी होगा.
9- स्पा और सैलून के कर्मचारी शिफ्ट में काम करेंगे.

10-स्पा और सैलून में आए संदिग्ध मरीज के पाए जाने पर तत्काल सूचना देनी होगी.
11- कैश पेमेंट कम से कम करनी होगी और डिजिटल पर ज्याद से ज्यादा फोकस करना होगा.

वहीं, जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया, कि मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने स्पा और सैलून के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. सभी सैलून और स्पा संचालकों से नियमों का पालन कड़ाई से करवाया जाएगा. साथ ही इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *