उत्तराखंड: बिना अनुमति या पास प्रदेश में प्रवेश करने वालों के खिलाफ मुकदमें वापस होंगे

देहरादून (नेटवर्क 10 संवाददाता)। पिछले दिनों कोरोनाकाल के दौरान बगैर अनुमति या पास के अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले जिन लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हुए थे उनको पुलिस ने वापस लेने का फैसला किया है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने ये जानकारी दी है। अशोक कुमार ने बताया कि सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है।

डीजी अशोक कुमार ने बताया कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश जारी हुआ था। अदालत के इस आदेश में यह कहा गया था कि श्रमिक वर्ग के जो लोग बिना अनुमति अपने गृह राज्य पहुंचे हो अगर उनपर किसी तरह का मुकदमा दर्ज किया गया हो तो उसे वापस लेने पर विचार किया जाए।

अशोक कुमार ने आगे बताया कि इस तरह के मुकदमे की पहचान के लिए सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र भेज दिया गया है। यह पता लगने के बाद कि कितने श्रमिकों पर बिना अनुमति राज्य में प्रवेश करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उन्हें वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो मुकदमे वापस लेने की बात कही गई है वह केवल बिना अनुमति राज्य में आने वालों के संदर्भ में है। होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का पालन न करने पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे।

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