देहरादून (नेटवर्क 10 संवाददाता ): राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों से विभिन्न माध्यमों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को 14 दिन नहीं बल्कि 21 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा. सात दिन संस्थागत क्वारंटाइन और उसके बाद 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा. संस्थागत क्वारंटाइन में 7 दिन पूरे हो गए और उनकी रिपोर्ट आ चुकी है, तो उनको उसी दिन होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जायेगा. 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में किसी से मिलने एवं घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाना प्रतिबन्धित रहेगा.
जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार के नए नियमों के अनुसार जो व्यक्ति कोविड-19 प्रभावित इलाकों से उत्तराखंड में आएंगे उन्हें कुल 21 दिन का क्वारंटाइन समय पूरा करना होगा. 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन में रहना होगा. इन 7 दिनों की रिपोर्ट ठीक रही तो फिर 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा. इसके अलावा प्रशासन द्वारा संस्थागत क्वारंटाइन फैसिलिटी से पेड क्वारंटाइन में जाने का विकल्प व्यक्ति के पास उपलब्ध रहेगा.
ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 संक्रमण से कम प्रभावित क्षेत्रों से जनपद में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जायेगा. जिन व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया गया है उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के नियमों के अनुसार 14 दिन के लिए घर में रहना होता है. किसी से मिलने एवं घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाना प्रतिबन्धित रहता है. यदि कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.